Bill On Waqf Board : केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकार कम करने वाला विधेयक लाएगी !

देशभर में वक्फ बोर्ड के पास ९ लाख ४० सहस्र एकड भूमि तथा ८ लाख ७० सहस्र संपत्ति !

नई देहली – केंद्र सरकार ५ अगस्त के दिन संसद में वक्फ बोर्ड के अधिकारों मे कटौती करने के संबंध में विधेयक लाएगी । सरकार वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाने की तैयारी में है । वर्तमान में वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को उसकी संपत्ति घोषित कर सकता है । इसके उपरांत उस संपत्ति को वापस लेने के लिए मालिकों को न्यायालय में चक्कर काटने पडते हैं । इस कारण संसद में आने वाले विधेयक में वक्फ बोर्ड के अधिकार सीमित किए जाएंगे । वर्तमान में देशभर में २८ राज्य और २ केंद्रशासित प्रदेश ऐसे कुल ३० वक्फ बोर्ड हैं ।

१. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक २ अगस्त के दिन हुई थी । इस बैठक में वक्फ अधिनियम में ४० सुधार करने के संबंध में चर्चा हुई । नए सुधारों के अनुसार वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर दावा करेगा उसे संपत्ति के संबंध में जांच की जाएगी । इसी प्रकार विवादित संपत्ति के संबंध में भी कागजातों की जांच अनिवार्य की जाएगी ।

२. देश भर में वक्फ बोर्ड के पास ९ लाख ४० सहस्र एकड भूमि और ८ लाख ७० सहस्र संपत्ति है । इस कारण सरकार वक्फ बोर्ड के दावों की जांच करने की प्रक्रिया चालू करने वाली है । जिस संपत्ति के विषय में मालिक और वक्फ बोर्ड के बीच विवाद है, उस संपत्ति की जांच की जाएगी ।

३. कांग्रेस सरकार के समय वक्फ बोर्ड को अधिक व्यापक अधिकार देने के लिए वर्ष २०१३ में मूल कानून में सुधार किए गए थे । इसके उपरांत वक्फ बोर्ड और संपत्तिधारक के बीच विवाद बढता गया ।

४. वक्फ कानून वर्ष १९५४ में पारित किया गया । वर्ष १९९५ में वक्फ कानून में सुधार कर वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए । इसके अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा किसी भी संपत्ति पर अधिकार बताने पर वह संपत्ति उसकी संपत्ति मानी जाती है ।

इस्लामी देशों के वक्फ बोर्ड को भी असीमित अधिकार नहीं !

वक्फ बोर्ड के अनिर्बंध अधिकारों में बदलाव किए जाने की मांग पिछले कुछ दिनों से चालू थी । मुसलमान विचारक, महिला, शिया और बोहरा समाज के अलग-अलग व्यक्तियों ने इस कानून में बदलाव करने की मांग की थी । ओमान, सऊदी अरेबिया, साथ ही अन्य इस्लामी देशों के कानून का प्राथमिक अवलोकन के उपरांत इन देशों में भी वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार नहीं, ऐसी जानकारी सामने आई है ।

क्या होगा सुधार ?

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किए प्रमुख सुधारो में वक्फ बोर्डों की पुनर्रचना करना, बोर्डों की रचना बदलने और बोर्ड घोषित करने के पूर्व वक्फ संपत्ति की जांच सुनिश्चित करना इसका समावेश है । केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव करने के लिए वक्फ कानून की धारा ९ और धारा १४ में सुधार करने का प्रस्ताव विधेयक में होने की बात कही जा रही है ।

संपादकीय भूमिका

केवल अधिकारों में कमी नहीं, तो वक्फ बोर्ड रद्द करें !