Afghanistan Sharia Law : अफगानिस्तान में व्यभिचारी महिलाओं को पत्थर से कुचलकर दिया जाएगा मृत्युदंड !

(व्यभिचार अर्थात पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से यौन संबंध रखना)

काबुल (अफगानिस्तान) – कोई भी स्त्री व्यभिचार के मामले में दोषी पार्इ जाएगी, तो उसे पत्थर से कुचलकर मृत्युदंड दिया जाएगा, ऐसा आदेश अफगानिस्ता की तालिबान सरकार के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिबतुल्ला अखुंदजादा ने दिया । उसने कहा कि अफगानिस्तान में शरिया कानून फिर से लाएंगे ।

क्या है शरिया कानून ?

शरिया कानून में परिवार, वित्त और व्यवसाय से संबंधित नियम समाविष्ट हैं । मद्यपान तथा नशीले पदार्थों का सेवन अथवा तस्करी करना, ये कृत्य शरिया कानून के प्रमुख अपराधों में से हैं । इसीलिए इन अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है ।

तालिबान सरकार ने महिलाओं पर लगाए बंधन !

अफगानिस्तान में सत्ता में आने के पश्चात तालिबान ने आश्वासन दिया था कि, ‘महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा’; परंतु वहां पर लडकियों की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है । उनकी विश्

वविद्यालयीन शिक्षा पर रोक लगार्इ गर्इ है । महिलाओं को अधिकतर नौकरियों से निकाला गया है अथवा उनके स्थान पर परिवार के पुरुष को नियुक्त किया गया । अफगानितस्तान में महिलाओं के ‘ब्युटी सैलून’ में (सौंदर्यालय में) जाने, खेल खेलने जैसे अनेक कृत्यों को भी प्रतिबंधित किया गया है । (इस विषय में संसार के महिला संगठन क्यों नहीं बोलते ? इस्लाम की प्रशंसा करनेवाले इस विषय में चुप क्यों हैं ? – संपादक)

संपादकीय भूमिका

तालिबान सरकार पुरुषों को भी ऐसा दंड क्यों नहीं देती ?