बेंगलुरू नगर में सिंगासंद्र के समीप निर्माण की गई अवैध मस्जिद हटाएं !

हिन्दू संगठनों द्वारा महापालिका से मांग

बेंगलौर महापालिका आयुक्त श्री. तुषार गिरिनाथ को निवेदन देते हिंदुत्वनिष्ठ संगठन के कार्यकर्ता

बेंगलुरू (कर्नाटक) – नगर में वार्ड क्रमांक १९१ के सिंगसंद्रा में स्थित उच्च भार की विद्युतवाहिनियों के नीचे मस्जिद के लिए किया गया विशाल निर्माणकार्य हटाने हेतु हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों की ओर से बेंगलुरू महापालिका आयुक्त को निवेदन प्रस्तुत किया गया । इस पर आयुक्त श्री. तुषार गिरीनाथ ने विभाग के सहायक कार्यकारी अभियंता को निर्माणकार्य तोडने की सूचना दी ।

इस विषय में हिन्दू जनजागृति समिति के कर्नाटक राज्य प्रवक्ता श्री. मोहन गौडा ने कहा कि यह निर्माणकार्य कर्नाटक ‍विद्युत नियामक आयोग के नियम २००५ का भयंकर उल्लंघन करनेवाला है । इस अवैध निर्माणकार्य से परिसर में पुलिस के सामने कानून तथा सुरक्षा की व्यवस्था रखने की चुनौती उपस्थित हो गई है । इस विषय में स्थानीय लोगों द्वारा परिवाद करने पर भी यह अवैध निर्माणकार्य रोकने हेतु कोई भी कार्यवाही न होने से आश्चर्य व्यक्त हो रहा है । क्या अधिकारी हिन्दुओं के अवैध निर्माणकार्य को ऐसे ही दुर्लक्षित करेंगे ? अन्य समाज के अवैध निर्माणकार्य के विषय में महापालिका मौन क्यों है ? महापालिका के अधिकारियों को यह प्रश्न गंभीरता से लेकर मस्जिद का अवैध निर्माणकार्य तत्काल रोकने हेतु कदम उठाने चाहिए । श्री. गौडा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अधिकारियों ने कर्तव्य में ढील दी तो, उच्च न्यायालय में जाएंगे’।

निवेदन देते समय श्रीमती शकिला शेट्टी, विजया विवेक प्रतिष्ठान बेंगलुरू; श्री. प्रेमानंद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बोम्मनहल्ली; श्रीमती शुभा बी. नाईक, अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय; अधिवक्ता गुरुप्रसाद, अधिवक्ता गंगाधर तथा फोरम फॉर हिन्दू आर्गनाइजेशन के सदस्य उपस्थित थे ।