चौंकानेवाला न्याय !
दोषी अब्दुल हमीद की फांसी का दंड एवं दोषसिद्धि निरस्त l
फिर से चलेगा अभियोग l

नई दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष १९९६ में राजस्थान के समलेटी में बस में हुए बम विस्फोट के मामले में वर्ष २०१९ में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए डॉ. अब्दुल हमीद की फांसी का दंड एवं दोषसिद्धि निरस्त कर दी है । न्यायालय ने कहा कि अभियोग के समय उन्हें उचित कानूनी सहायता नहीं मिली । इसलिए उनके निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ ।
त्वरित गति न्यायालय स्थापित करने का आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने अब राजस्थान उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि इस मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष त्वरित गति न्यायालय स्थापित किया जाए । यह न्यायालय सभी साक्ष्यों का नए सिरे से एवं स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करके अभियोग की पुनः सुनवाई करेगा ।
वर्ष १९९६ में उत्तर प्रदेश के आगरा से राजस्थान के बीकानेर जा रही एक बस में राजस्थान के समलेटी गांव के पास बम विस्फोट हुआ था । इस विस्फोट में १४ लोग मारे गए थे एवं ३७ लोग घायल हुए थे ।
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