Stray Dogs Attack : आवारा कुत्ते के आक्रमण में घायल हुई बच्ची को १ लाख रुपये का अनुदान (मुआवजा) देने का आदेश

ग्राहक शिकायत निवारण आयोग का झटका

AI निर्मित चित्र

नोएडा (उत्तर प्रदेश) — राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग ने ४ वर्ष आयु की बच्ची पर आवारा कुत्ते द्वारा किए गए आक्रमण के मामले में यहां के केंद्रीय विहार २ की ‘रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन’ (RWA) को १ लाख रुपये का अनुदान देने का आदेश दिया है । आयोग ने बच्ची को हुई चोटों एवं इस आक्रमण के कारण हुए मानसिक तनाव को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया । इसके साथ ही, कानूनी व्यय की भरपाई के रूप में अतिरिक्त ५ सहस्र रुपये देने का भी निर्देश दिया गया है ।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, उनकी ४ साल की बच्ची पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यालय के पीछे स्थित पार्क में आवारा कुत्तों ने आक्रमण कर दिया था । रास्ते से जा रहे एक व्यक्ति ने बच्ची को बचाया, लेकिन इस घटना में बच्ची की पीठ पर गंभीर चोटें आईं । शिकायतकर्ताओं ने यह भी कहा कि यह कोई पहला आक्रमण नहीं था । इससे पहले भी इस स्थान पर वरिष्ठ नागरिकों, घरेलू काम करनेवाली महिलाओं, कामकाजी पुरुषों एवं युवाओं पर आवारा कुत्तों के आक्रमण हो चुके हैं ।

संपादकीय भूमिका

जब सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों को पकडकर आश्रय गृह (शेल्टर होम) में रखने का आदेश दिया है, तब उस पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं होती, सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए !