सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकनेवालों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कीजिए ।

मुंबई उच्च न्यायालय का मुंबई नगरमहापालिका को आदेश 

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई नगरमहापालिका को सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकनेवालों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत करने का आदेश दिया है । मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर बडी मात्रा में कचरा अथवा प्लास्टिक फेंका जाता है । उस पृष्ठभूमि पर न्यायाधीश जी.एस्. कुलकर्णी एवं आरती साठे की खंडपीठ ने यह आदेश दिया ।

‘कांजूरमार्ग की कचराभूमि से आनेवाली दुर्गंध तथा उससे संबंधित की गई शिकायत को ध्यान में लेकर यह कठोर निर्णय लिया गया है’, ऐसा न्यायालय ने स्पष्ट किया । ‘मुंबई को स्वच्छ रखना केवल नगरमहापालिका का काम नहीं है ।

मुंबई के प्रत्येक परिसर को स्वच्छ एवं कचरामुक्त रखना पार्षदों का भी दायित्व है । उसके अनुसार काम का बंटवारा किया जाए’, ऐसा भी उच्च न्यायालय ने बताया । नागरिकों को शिकायतें प्रविष्ट करने के लिए सहायता क्रमांक दिया जाएगा ।

संपादकीय भूमिका

न्यायालय को ऐसा आदेश क्यों देना पडता है ? पालिका प्रशासन स्वयं ही अपराध पंजीकृत क्यों नहीं करता ?