
बदायूं (उत्तर प्रदेश) – यहां बच्चे का उपचार करने का दावा कर एक परिवार का विश्वास जीतनेवाले मौलाना (इस्लाम का जानकार) शाकिर हुसैन को न्यायालय ने एक महिला एवं उसकी अल्पायु बेटी का अपहरण कर ३ महीने तक बंधक बनाने, महिला के साथ बार-बार दुष्कर्म करने एवं दोनों पर बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में दोषी ठहराया है ।
विशेष त्वरित न्यायालय (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) ने हुसैन को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत १० वर्ष का दंड सुनाया है । हुसैन को धर्म परिवर्तन कानून के तहत ५ वर्ष की सश्रम कैद एवं ५० सहस्र रुपये जुर्माना, जबकि अपहरण, बंधक बनाने, दुष्कर्म और अन्य अपराधों में भी १० वर्ष की सश्रम कैद एवं ५० सहस्र रुपये अर्थदंड का दंड सुनाया गया है । न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी दंड एक साथ चलेंगें । अर्थदंड न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
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