हिन्दू देवताओं के विरुद्ध अपमानजनक वीडियो प्रसारित करने का प्रकरण

नई दिल्ली – ‘एक्स’ (X) पर हिन्दू धर्म के विरुद्ध अपमानजनक एवं भडकाऊ पोस्ट करने के आरोप में निर्देश सिंह के विरुद्ध याचिका प्रविष्ट करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने यहां के साकेत न्यायालय में प्रविष्ट की है । इस पर हुई सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है । २३ मार्च को इस पर अगली सुनवाई होगी । वरिष्ठ अधिवक्ता मकरंद आडकर के सक्षम मार्गदर्शन में यह प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । इसमें सिंह पर भारतीय न्याय संहिता की धारा १९६, २९९ और ३५३ के अंतर्गत सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने तथा हिन्दू धर्म का अपमान करने के आरोप लगाए गए।

🚨 Nirdesh Singh, who insulted Hindu deities & Maha Kumbh Mela, arrested by UP Police after a devout Hindu’s complaint.
Meanwhile, Advocate @SachdevaAmita‘s complaint to Delhi Police’s Cyber Branch saw no action until the court intervened! ⚖
Why must devout Hindus fight legal… https://t.co/jrZx5enznb pic.twitter.com/zDLuVUnM99
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 1, 2025
निर्देश सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से हिन्दू धर्म एवं उसकी परंपराओं को निशाना बनाया । श्रीराम, श्रीकृष्ण एवं ब्रह्मदेव सहित हिन्दुओं के अनेक देवी-देवताओं का उपहास उडाते हुए कई वीडियो तथा संदेश प्रसारित किए । महाकुंभ में गंगा स्नान एवं होली जैसी पवित्र धार्मिक परंपराओं के विषय में अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं । गंगा स्नान की तुलना गंदे नाले के पानी से करना, हिन्दू धर्मग्रंथों पर पाखंड का आरोप लगाना तथा होली को ‘महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का उत्सव’ बताकर अनुचित चित्रण करना, इन वीडियो में सम्मिलित है ।
Is there inconsistency in enforcing hate speech laws in India? Supreme Court directives mandate suo moto action irrespective of religion, yet calls to eradicate Sanatan Dharma faced no immediate suo moto action despite complaints, while other cases see varying enforcement, and… pic.twitter.com/Z6kt38509O
— Amita Sachdeva, Advocate (@SachdevaAmita) December 21, 2025
अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने याचिका के माध्यम से निम्नलिखित मांगें की हैं ।
तत्काल प्राथमिकी (FIR) प्रविष्ट करना, प्रकरण की गहन जांच आरंभ करना, पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करना । इनका उद्देश्य है कि घृणास्पद लेखन (Hate Speech) पर रोक लगाना एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखना ।
अधिवक्ता अमिता सचदेवा द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य
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