राजस्‍थान की भाजपा सरकार के मंत्रीमंडल द्वारा धर्मांतरण-विरोधी विधेयक पर सहमति

१० वर्षों तक दंड का प्रावधान

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा

जयपुर (राजस्‍थान) – राज्‍य की भाजपा सरकार के मंत्रीमंडल ने धर्मांतरण-विरोधी विधेयक पारित किया है । यह विधेयक विधानसभा के आगामी अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाएगा । धर्मांतरण के लिए विवश करनेवालों को १ से ५ वर्षों का कारावास का दंड मिल सकता है । अल्‍पवय के लडके का धर्मांतरण होने पर दंड ३ से १० वर्षों तक होगा । धर्मांतरण के नए नियम होंगे । यदि धर्मांतरण करना हो, तो ६० दिन पूर्व क्षेत्र के जिलाधिकारी को सूचित करना पडेगा ।

संपादकीय भूमिका 

हिन्दुओं की रक्षा हेतु कानून बनाना जितना आवश्‍यक है, उतना ही उसकी कठोरता से कार्यवाही करना भी आवश्‍यक है । देश के अनेक राज्‍यों में गोहत्‍या प्रतिबंध कानून होते हुए भी बडी मात्रा में गोहत्‍या होकर गोमांस की तस्‍करी आज भी चालू है । उसी प्रकार धर्मांतरण-विरोधी कानून भले ही कुछ राज्यों में बनाए गए हों, तथापि वहां धर्मांतरण रुका नहीं है, इसका विचार होना आवश्‍यक है !