
आज अदालत ने मुझे बरी कर दिया है। मेरी दृष्टि से, यही परिणाम अपेक्षित था। मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था इसीलिए अदालत के सामने कोई सबूत नहीं आया। यह निश्चित था कि दोषमुक्ति होगी। आज यह सच्चाई बन गई है, मेरे लिए यह खुशी की बात है।
मुझे गिरफ्तार करते समय, सीबीआई अधिकारी ने मुझसे कहा कि वह मुझे तभी रिहा करेंगे जब मैं वकील संजीव पुनालेकर के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाऊँगा। अन्यथा वे मुझे गिरफ्तार करने वाले थे; लेकिन चूँकि मैंने झूठी गवाही देने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने मुझे इस मामले में गिरफ्तार कर लिया और मुझ पर रेकी का आरोप लगाया; लेकिन वे आज तक उस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं ला सके हैं। कई बार वे शपथ लेकर झूठ बोलते रहे, कहते रहे कि मेरे खिलाफ सबूत हैं और मेरी जमानत का विरोध करते रहे। जो वास्तव में असत्य है।
मेरे पिता का निधन हो गया था, लेकिन अधिकारियों ने उनका अंतिम संस्कार करने की अनुमति भी नहीं दी। उच्च न्यायालय ने मुझे जमानत देते समय यह शर्त रखी थी कि मैं इस मामले के अंत तक पुणे जिले से बाहर नहीं जाऊँगा। मेरे पिता जब गांव में थे तभी उनका निधन हो गया. हालाँकि मैं इकलौता बच्चा था, फिर भी मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका। मैंने इसके लिए अदालत में आवेदन किया; लेकिन इजाजत मिलने में तीन हफ्ते लग गए। उसके बाद मैं अन्य दिनों के अनुष्ठान करने में सक्षम हो गया।’ यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस ने जानबूझकर इसमें देरी की।
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