उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और पुलिस को दिया आदेश !
मुंबई (महाराष्ट्र) – रामनवमी के अवसर पर निकाले जानेवाले चलसमारोह के कारण मुंबई में विशेष रूप से मलाड-मालवाणी में कानून-व्यवस्था का प्रश्न निर्माण नहीं होगा, इस ओर ध्यान दें। ऐसा आदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और पुलिस को दिया ।
१. पिछली रामनवमी के समय मालवणी में मुसलमान बाहुल्य परिसर से निकाले गए चलसमारोह के समय मस्जिद के सामने नमाज चालू थी । बडी आवाज में ढोल-ताशे बजाए जा रहे थे । इस प्रकरण में न्यायालय में शिकायत करने के उपरांत न्यायमूर्ति रेवती डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने उपर्युक्त आदेश दिया ।
Mumbai High Court instructs the State Government and Police to ensure law and order during #RamNavami processions
श्री राम नवमी pic.twitter.com/X21M1XAFwh
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 16, 2024
२. ‘हम किसी को भी सार्वजनिक चलसमारोह निकालने से अथवा सभा लेने से रोक नहीं सकते; परंतु कानून-व्यवस्था का प्रश्न निर्माण नहीं होगा, इसलिए पुलिस की ओर से दक्षता की सभी उपाय योजनाएं करना आवश्यक है । किसी के द्वारा भी नियमों को भंग करने पर पुलिस को कानून के अनुसार योग्य कार्यवाही करना चाहिए’, ऐसा न्यायालय ने स्पष्ट किया ।
३. नियमों का भंग नहीं होगा, इस आश्वासन के आधार पर विधायक टी. राजा सिंह को मीरा-भाईंदर में सभा आयोजित करने की अनुमति दिए जाने का न्यायमूर्ति डेरे ने बताया ।
४. ‘रामनवमी को निकाले जाने वाले चलसमारोह के मार्ग में बदलाव किया गया है क्या’, यह देखें, ऐसा न्यायालय ने स्पष्ट किया । इस पर रामनवमी के अवसर पर निकाले जानेवाले चलसमारोह के समय अनुचित घटना नहीं होगी, इस दृष्टि से पुलिस सावधान रहने का आश्वासन महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ ने खंडपीठ को दिया ।

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