१७ वर्ष की अंकिता को जिंदा जलानेवाले शाहरूख तथा नईम को आजीवन कारावास का दंड

दुमका (झारखंड) – यहां पर २३ अगस्त २०२२ को १७ वर्ष की अंकिता नाम की हिन्दू युवति पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलानेवाले शाहरूख तथा नईम को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं २५ सहस्र रुपयों का दंड सुनाया । पडोस में रहनेवाला शाहरूख अंकिता को प्रतिदिन मित्र बनने के लिए पूछता था; परंतु अंकिता ने उसे नकारा था ।

इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने कहा कि बांग्ला देश के कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों ने इन अपराधियों के समर्थन में सामाजिक माध्यमों द्वारा अभियान चलाया था । इस प्रकरण की जांच के ब्योरे में हमने संशय व्यक्त किया था कि अपराधी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं । दुर्भाग्य से राज्य सरकार ने इस मामले में उचित जांच की अथवा नहीं, इसकी जानकारी नहीं दी । सरकार को राजधर्म का पालन करते हुए उनके विरुद्ध फांसी के दंड के लिए उच्च न्यायालय में जाना चाहिए ।

संपादकीय भूमिका

ऐसे लोगों को फांसी का दंड देना ही उचित था, ऐसा ही जनता को लगता है !