
दुमका (झारखंड) – यहां पर २३ अगस्त २०२२ को १७ वर्ष की अंकिता नाम की हिन्दू युवति पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलानेवाले शाहरूख तथा नईम को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं २५ सहस्र रुपयों का दंड सुनाया । पडोस में रहनेवाला शाहरूख अंकिता को प्रतिदिन मित्र बनने के लिए पूछता था; परंतु अंकिता ने उसे नकारा था ।
झारखंड के दुमका में अगस्त 2022 में यौन शोषण से इंकार कर देने पर खिड़की से पेट्रोल डालकर घर में सो रही बच्ची को ज़िंदा जलाकर मार देने वाले शाहरुख़ व नईम को न्यायालय ने आजीवन कारवास की सज़ा दी है।
इन अपराधियों के समर्थन में बांग्लादेश के कट्टर इस्लामिक संगठनों ने सोशल मीडिया कैंपेन…— प्रियंक कानूनगो Priyank Kanoongo (मोदी का परिवार) (@KanoongoPriyank) March 29, 2024
इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने कहा कि बांग्ला देश के कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों ने इन अपराधियों के समर्थन में सामाजिक माध्यमों द्वारा अभियान चलाया था । इस प्रकरण की जांच के ब्योरे में हमने संशय व्यक्त किया था कि अपराधी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं । दुर्भाग्य से राज्य सरकार ने इस मामले में उचित जांच की अथवा नहीं, इसकी जानकारी नहीं दी । सरकार को राजधर्म का पालन करते हुए उनके विरुद्ध फांसी के दंड के लिए उच्च न्यायालय में जाना चाहिए ।
संपादकीय भूमिकाऐसे लोगों को फांसी का दंड देना ही उचित था, ऐसा ही जनता को लगता है ! |
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यदि केंद्रीय कानून के अनुसार दिया गया दंड पहले ही पूरा हो चुका है, तो समय पूर्व स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जानी चाहिए ? – Madras High Court
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