सर्वोच्च न्यायालय का महत्त्वपूर्ण निर्णय !

नई देहली – सर्वोच्च न्यायालय की ५ सदस्यीय खंडपीठ ने केंद्र सरकार के ५ अगस्त २०१९ को जम्मू-कश्मीर के लिए लागू अनुच्छेद ३७० को रद्द करने के निर्णय को उचित प्रमाणित किया है, साथ ही ३० सितंबर २०२४ तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने की तथा बहुत शीघ्र उसे पुनः राज्य की श्रेणी प्रदान करने का आदेश भी न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिया है । केंद्र सरकार के इस अनुच्छेद को रद्द करने के निर्णय को चुनौती देनेवाली याचिका पर इसी वर्ष ५ सितंबर को सुनवाई पूर्ण कर न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था । उसके उपरांत ११ दिसंबर को न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया ।
‘अनुच्छेद ३ के अनुसार राज्य के किसी प्रदेश को केंद्रशासित प्रदेश बनाने का अधिकार है; इसलिए लद्दाख को स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनाने की कृति वैध सिद्ध होती है’, ऐसा न्यायालय ने कहा । (१२.१२.२०२३)
Dabur : ‘डाबर’ प्रतिष्ठान के पैकेटबंद मौसमी जूस में काला फफूंद मिला ।
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हिन्दु विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह को वैध ठहराने के लिए केवल विवाह प्रमाणपत्र होना पर्याप्त नहीं है ।– Gujrat High Court
जम्मू न्यायालय ने पुलिस से अभिलेख की मांग की ।
हडपसर में हिन्दुत्वनिष्ठ कार्यकर्ता की साहिल शेख एवं उसके गुंडों द्वारा नृशंसता से पिटाई !
Three Language Policy : क्या अंग्रेजी को भारत की ही स्थानीय भाषा माना जा सकता है – सर्वोच्च न्यायालय का प्रश्न