राज्य सरकार के मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में जानकारी

मुंबई – इस बार भी प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की गणेश मूर्ति पर प्रतिबंध है । राज्य सरकार ने इस हेतु एक अस्थाई नीति भी तैयार की है, ऐसी जानकारी राज्य सरकार ने ७ अगस्त के दिन मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में दी ।
Will follow CPCB guidelines on PoP idols: State govt to HC
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शासन ने न्यायालय में कहा कि …
१. मुंबई उच्च न्यायालय ने स्वयं ध्यान देकर यह जनहित याचिका प्रविष्टि की है । राज्य के पर्यावरण और मौसम बदलाव विभाग के उपसचिव होने उच्च न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया ।
२. पीओपी की समस्या पर राज्य सचिव की अध्यक्षता में नई समिति स्थापित की गई है । यह समिति प्रदूषण करने वाले तत्व पीओपी से हटाकर उससे मूर्ति बनाना संभव है या नहीं, इसका ब्योरा ३ माह में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी ।
३. त्यौहार पर्यावरण अनुकूल पद्धति से मनाने चाहिए, इसलिए सभी स्थानीय स्वराज संस्था, साथ ही जिलाधिकारी को सूचना दी गई है, ऐसा भी शपथ पत्र में कहा है ।
मुंबई के सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल इस वर्ष ४ फुट से अधिक ऊंची पीओपी की गणेश मूर्ति का प्रयोग करेंगे । ४ फुट से कम ऊंची मूर्ति का खडिया मिट्टी का होना बंधनकारक होगा ।
संपादकीय भूमिकाराज्य सरकार का प्रशंसनीय निर्णय ! शासन ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाकर मूर्तियां खडिया मिट्टी की होने के लिए बाध्य करना और धर्म शास्त्र के अनुसार उत्सव मनाना, यही गणेश भक्तों की अपेक्षा ! |
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