|
मुंबई – २६ मई को उच्च न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाई है । मस्जिदों पर लगे भोंपू के द्वारा हो रहे ध्वनि प्रदूषण के परिवाद पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई न होना न्यायालय के आदेश का अनादर है । इन परिवादों की ओर अनदेखी करनेवाले पुलिसकर्मियों के कार्य पर भी न्यायालय ने खेद व्यक्त किया है । न्यायमूर्ति अभय आहुजा एवं न्यायमूर्ति मिलिंद साठ्ये के छुट्टीकालीन खंडपीठ के सामने इस प्रकरण की सुनवाई हुई है ।
कांदिवलीच्या मशिदीवरील लाऊड स्पीकरमुळे ध्वनीप्रदूषण
रहिवाशी रीना रिचर्ड यांची मुंबई हायकोर्टात याचिका
मशिदीवरील लाऊड स्पीकरवर कारवाई न करणे न्यायालयाचा अपमान
हायकोर्टाने फटकारले
झोन-१२ पोलीस उपायुक्तांना कोर्टाचे निर्देश
सुप्रीमकोर्ट निर्देशाचे पालन करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश— Ravindra Anaspure (@ravindranaspure) May 26, 2023
कांदिवली (पूर्व) के ठाकुरगांव परिसर की मस्जिदों पर लगे भोंपू के कारण होनेवाले ध्वनि प्रदूषण के विषय में बारंबार परिवाद करने पर भी उसकी अनदेखी करनेवाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अधिवक्ता रीना रिचर्ड द्वारा प्रविष्ट की गई याचिका का उच्च न्यायालय ने गत माह निरीक्षण किया था । उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस को यह देखने का आदेश दिया गया था कि रात्रि के समय भोंपू का उपयोग न किया जाए । न्यायालय द्वारा पुलिस को चेतावनी दी गई थी ‘इस विषय में यदि कानून का पालन न किया गया, तो अपमान के संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी ।’
Bombay High Court reprimands Mumbai Police for not taking action against noise pollution caused by loudspeakers installed in Mosques, even after receiving complaints. “Failure to act on noise pollution from mosques amounts to contempt of court”, says the Bombay High Court
Court…
— ANI (@ANI) May 26, 2023
याचिकाकर्त्री द्वारा प्रविष्ट परिवाद पर कार्रवाई करने के संदर्भ में भी न्यायालय ने आदेश दिया था । इस आदेश के उपरांत दो बार परिवाद करने पर भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की । इसलिए याचिकाकर्त्री ने पुन: एक बार छुट्टीकालीन न्यायालय में जाकर पुलिस की निष्क्रियता पर न्यायालय का ध्यान दिलाया ।