मस्जिदों पर लगे भोंपू के द्वारा हो रहे ध्वनि प्रदूषण के परिवाद पर कार्रवाई न होना, न्यायालय का अनादर !

  • मुंबई उच्च न्यायालय ने पुलिस को लगाई फटकार !

  • परिवादों की ओर अनदेखी करनेवाले पुलिसकर्मियों के कार्य पर खेद व्यक्त किया गया !

(प्रतिकात्मक छायाचित्र)

मुंबई – २६ मई को उच्च न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाई है । मस्जिदों पर लगे भोंपू के द्वारा हो रहे ध्वनि प्रदूषण के परिवाद पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई न होना न्यायालय के आदेश का अनादर है । इन परिवादों की ओर अनदेखी करनेवाले पुलिसकर्मियों के कार्य पर भी न्यायालय ने खेद व्यक्त किया है । न्यायमूर्ति अभय आहुजा एवं न्यायमूर्ति मिलिंद साठ्ये के छुट्टीकालीन खंडपीठ के सामने इस प्रकरण की सुनवाई हुई है ।

कांदिवली (पूर्व) के ठाकुरगांव परिसर की मस्जिदों पर लगे भोंपू के कारण होनेवाले ध्वनि प्रदूषण के विषय में बारंबार परिवाद करने पर भी उसकी अनदेखी करनेवाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अधिवक्ता रीना रिचर्ड द्वारा प्रविष्ट की गई याचिका का उच्च न्यायालय ने गत माह निरीक्षण किया था । उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस को यह देखने का आदेश दिया गया था कि रात्रि के समय भोंपू का उपयोग न किया जाए । न्यायालय द्वारा पुलिस को चेतावनी दी गई थी ‘इस विषय में यदि कानून का पालन न किया गया, तो अपमान के संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी ।’

याचिकाकर्त्री द्वारा प्रविष्ट परिवाद पर कार्रवाई करने के संदर्भ में भी न्यायालय ने आदेश दिया था । इस आदेश के उपरांत दो बार परिवाद करने पर भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की । इसलिए याचिकाकर्त्री ने पुन: एक बार छुट्टीकालीन न्यायालय में जाकर पुलिस की निष्क्रियता पर न्यायालय का ध्यान दिलाया ।