बेअंत सिंह हत्या प्रकरण
नई देहली – पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की वर्ष १९९५ में हुई हत्या के प्रकरण में दोषी बलवंत सिंह राजोआना को दिए गए मृत्युदण्ड में परिवर्तन करने से सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया । आरोपी ने याचिका द्वारा फांसी के दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने की मांग की थी ।
The Supreme Court on Wednesday, May 3, 2023. did not intervene in a plea by #BalwantSinghRajoana to commute his death penalty to life sentence for the assassination of former Punjab chief minister Beant Singh in 1995.https://t.co/EnmrqKCLaG
— The Hindu (@the_hindu) May 3, 2023
२६ वर्षों के दीर्घ कारावास के आधार पर राजोआना ने फांसी के दंड का रूपांतर आजीवन कारावास में करने की मांग की थी । विगत वर्ष की २ मई को उच्चतम न्यायालय ने राजोआना द्वारा प्रविष्ट याचिका पर केंद्र सरकार को २ माह में निर्णय देने के लिए कहा था; लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई भी निर्णय न आने पर विगत वर्ष २८ सितंबर के दिन उच्चतम न्यायालय ने यह प्रकरण स्वयं स्वीकार किया था । जुलाई २००७ में विशेष न्यायालय ने बलवंत सिंह राजोआना को मृत्युदण्ड सुनाया था । (दण्ड निर्धारित होने के इतने वर्ष उपरांत भी उसकी कार्यवाही न होना यह पंजाब की अभी तक की सभी पक्षों की सरकारों के लिए लज्जास्पद ! – संपादक)