उच्चतम न्यायालय ने दोषी बलवंत सिंह राजोआना के मृत्युदण्ड में नहीं किया परिवर्तन

बेअंत सिंह हत्या प्रकरण

दोषी बलवंत सिंह राजोआना

नई देहली – पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की वर्ष १९९५ में हुई हत्या के प्रकरण में दोषी बलवंत सिंह राजोआना को दिए गए मृत्युदण्ड में परिवर्तन करने से सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया । आरोपी ने याचिका द्वारा फांसी के दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने की मांग की थी ।

२६ वर्षों के दीर्घ कारावास के आधार पर राजोआना ने फांसी के दंड का रूपांतर आजीवन कारावास में करने की मांग की थी । विगत वर्ष की २ मई को उच्चतम न्यायालय ने राजोआना द्वारा प्रविष्ट याचिका पर केंद्र सरकार को २ माह में निर्णय देने के लिए कहा था; लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई भी निर्णय न आने पर विगत वर्ष २८ सितंबर के दिन उच्चतम न्यायालय ने यह प्रकरण स्वयं स्वीकार किया था । जुलाई २००७ में विशेष न्यायालय ने बलवंत सिंह राजोआना को मृत्युदण्ड सुनाया था । (दण्ड निर्धारित होने के इतने वर्ष उपरांत भी उसकी कार्यवाही न होना यह पंजाब की अभी तक की सभी पक्षों की सरकारों के लिए लज्जास्पद ! – संपादक)