७ वर्षों का दंड होने की संभावना !

देहली – यहां के सीलमपुर क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान एवं उनकी पत्नी आसमा को मारपीट साथ ही जान से मार डालने की धमकी देने के प्रकरण में दोषी बताया गया है । वर्ष २००९ में इन दोनों ने एक सरकारी पाठशाला की अध्यापिका की पिटाई की, साथ ही उसको भयभीत करने एवं धमकाने संबंध में ‘राउज एवेन्यू न्यायालय’ ने सुनवाई की है ।
बीवी ने प्रिंसिपल को मारा थप्पड़, शौहर ने स्कूल में घुस धमकाया: सीलमपुर से AAP विधायक अब्दुल रहमान बीवी समेत कोर्ट में दोषी करार, जा सकती है विधायकी#AAP #AbdulRehman https://t.co/OBVjkkdMki
— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) April 30, 2023
विधायक अब्दुल रहमान एवं आसमा को ७ वर्षों के कारावास दंड हो सकता है । नियमों के अनुसार एक विधायक को यदि २ वर्ष से अधिक का दंड हो, तो उसकी विधानसभा-सदस्यता रद्द कर दी जाती है । इस प्रकरण में रहमान उच्च न्यायालय जाएंगे । रहमान के विरुद्ध एक महिला की छेडछाड कर उसकी पिटाई करने का अपराध भी पंजीकृत है । मार्च २०२१ में यह अपराध पंजीकृत किया गया था ।
संपादकीय भूमिकाअपराधियों से भरीआम आदमी पार्टी ! |
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