देहली के आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान मारपीट प्रकरण में दोषी !

७ वर्षों का दंड होने की संभावना !

आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान

देहली – यहां के सीलमपुर क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान एवं उनकी पत्नी आसमा को मारपीट साथ ही जान से मार डालने की धमकी देने के प्रकरण में दोषी बताया गया है । वर्ष २००९ में इन दोनों ने एक सरकारी पाठशाला की अध्यापिका की पिटाई की, साथ ही उसको भयभीत करने एवं धमकाने संबंध में ‘राउज एवेन्यू न्यायालय’ ने सुनवाई की है ।

विधायक अब्दुल रहमान एवं आसमा को ७ वर्षों के कारावास दंड हो सकता है । नियमों के अनुसार एक विधायक को यदि २ वर्ष से अधिक का दंड हो, तो उसकी विधानसभा-सदस्यता रद्द कर दी जाती है । इस प्रकरण में रहमान उच्च न्यायालय जाएंगे । रहमान के विरुद्ध एक महिला की छेडछाड कर उसकी पिटाई करने का अपराध भी पंजीकृत है । मार्च २०२१ में यह अपराध पंजीकृत किया गया था ।

संपादकीय भूमिका 

अपराधियों से भरीआम आदमी पार्टी !