एक वर्ष में दिया निर्णय !

कलितलाई (मध्य प्रदेश) – यहां के वन में हुए सामूहिक बलात्कार के प्रकरण में अपराधी शेहबाज, रियाज एवं मोहसीन को श्योपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप मित्तल ने दोषी ठहराते हुए आजन्म कारावास का दंड सुनाया है । इसके साथ ही प्रत्येक अपराधी को १० सहस्र रुपए का दंड भी सुनाया गया है । यहां ध्यान देनेवाली बात यह है कि एक वर्ष पूर्व १७ मार्च २०२२ को एक लडकी पर सामूहिक बलात्कार की यह घटना हुई थी और अब एक वर्ष पश्चात १७ मार्च २०२३ को निर्णय दिया गया है ।
(सौजन्य : आयबीसी 24)
१७ मार्च २०२२ को पीडित अवयस्क (नाबालिग) लडकी अपने सुपरिचित युवक के साथ कलितलाई वन से जा रही थी, तब बालापुरा के निवासी शाहबाज, रियाज एवं मोहसीन वहां पहुंचे और उन्होंने अल्पवयीन लडकी पर सामूहिक बलात्कार किया । इस प्रकरण में देहात पुलिस ने अपराधियों को बंदी बनाया था । यहां विशेष बात यह है कि पुलिस ने केवल १२ दिनों में अन्वेषण का संपूर्ण विवरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था । (ऐसी तत्परता पुलिस को सर्वत्र दिखानी चाहिए ! – संपादक)
संपादकीय भूमिकाऐसे कुकर्म करनेवालों को यदि आतंकित करना हो, तो अपराधियों को फांसी का ही दंड देने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए ! |
हमारे पास लाठीमार के लघु चलचित्र देखने का समय नहीं है !
संसद में विपक्ष का हंगामा : दोनों सदनों की कार्यवाही कुछ घंटों के लिए स्थगित
श्री राम मन्दिर में दान की चोरी होना समाज के नैतिक पतन की पराकाष्ठा – न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
Hindustan Unilever Compensation : ‘हिन्दुस्तान युनिलिवर लिमिटेड’ प्रतिष्ठान को ग्राहक को क्षतिपूर्ति के रूप में ५० सहस्र रुपए देने का आदेश ।
Cockroach Party Sets Condition : बातचीत के लिए जंतर मंतर पर आईए अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठक लीजिए ।
MSRTC Cleanliness Drive : स्वच्छता के लिए जनता से करोडों रुपये लेने के उपरांत भी बस डिपो की दुर्दशा यथावत !