पशु हत्या करने से पूर्व उन्हें मूर्छित करें ! – कर्नाटक सरकार कि राज्याज्ञा !

इस आदेश से हलाल मांस पर अप्रत्यक्ष बन्दी !

सभी राज्यों ने, विशेषत: भाजपा शासित राज्यों को ऐसा आदेश देना चाहिए ; ऐसी हिन्दुओं की इच्छा है । – संपादक

बेंगलुरु (कर्नाटक) – कर्नाटक राज्य के पशुपालन एवं पशु वैद्यकीय सेवा विभाग ने, ‘पशु हत्या करने से पूर्व क्या प्रक्रिया करनी चाहिए ?’, इस सन्दर्भ में सभी पशु वधगृहों को आदेश दिया है । इसमें स्पष्ट किया है कि, ‘किसी भी पशु कि हत्या करने से पूर्व, उसे शुद्धि पर न रखें । हत्या से पूर्व पशु को मूर्छित करना आवश्यक है ।’ पशु को मूर्छित करने के लिए उसके मस्तिष्क पर आघात किया जाता है, अथवा गैस या विद्युत का झटका दिया जाता है । इसके पश्चात, उसकी हत्या की जाती है । वर्तमान में, राज्य में हलाल मांस का विरोध हो रहा है । इस पार्श्वभूमि पर इस आदेश को महत्व प्राप्त हुआ है । अब रमझान मास भी आरंभ हुआ है । मुसलमानों में, पशु के गले के निकट की नस काटकर, रक्त स्त्राव से उसकी हत्या की जाती है । इसमें प्राणियों को प्रचन्ड वेदनाएं होती है । ऐसी हत्याओं पर इस आदेश से बन्दी आएगी ।

 

इस आदेश पर बेंगलुरु महानगर निगम ने कहा है कि, “पशु वधगृह व मांस विक्रय की परवाह हुए देखा जाएगा कि, उनके पास पशुओं को मूर्छित करके हत्या करने की सुविधा हैं अथवा नहीं ? इसकी जांच होगी ।”

कांग्रेस द्वारा आदेश को विरोध !

पशु विभाग के आदेश के सन्दर्भ में लोगों से आवाहन करते हुए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डि.के. शिवकुमार ने कहा है कि, “आप घबराईए नहीं, कुछ अडचन होगी, तो मुझे सम्पर्क करें, मैं मेरे कार्यकर्ता भेजूंगा । मुझे इस प्रकार के आदेश से आश्चर्य हुआ है । लोग जिस प्रकार से अब तक पशु हत्या करते थे, वैसे ही करते रहें ।”