सतारा में श्री मांढरदेवी की यात्रा में पशुबलि और वाद्ययंत्र बजाने पर प्रतिबंध !

सतारा – वाई तालुका में मांढरदेवी की यात्रा १२ से २० जनवरी तक होगी । प्रशासन ने इस समय पशुबलि और संगीत वाद्ययंत्र बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है । जिला न्यायाधीश ने ‘मुंबई पुलिस एक्ट, १९५१’ की धारा ३६ लागू कर दी है । मुंबई उच्च न्यायालय की संभाजीनगर पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसार, यात्रा में पशुबलि की अनुमति नहीं दी जाएगी । वाद्ययंत्र बजाने पर इस आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है कि ‘वाद्ययंत्र के शोर से सुरक्षा में चूक हो सकती है ।’ (प्रशासन किसी न किसी कारण से हिन्दुओं की धार्मिक यात्रा में बाधा डालता है । प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध इसका उदाहरण हैं । – संपादक) पुलिस अधिकारियों को यात्रा के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं ।

संपादकीय भूमिका 

हिन्दुओं के रीति-रिवाजों और परंपराओं के विरुद्ध कानून का डंडा उठाने वाला प्रशासन मुहर्रम के समय दी जानेवाली पशुबलि पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाता ? प्रशासन की धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा यही है क्या ?