सतारा – वाई तालुका में मांढरदेवी की यात्रा १२ से २० जनवरी तक होगी । प्रशासन ने इस समय पशुबलि और संगीत वाद्ययंत्र बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है । जिला न्यायाधीश ने ‘मुंबई पुलिस एक्ट, १९५१’ की धारा ३६ लागू कर दी है । मुंबई उच्च न्यायालय की संभाजीनगर पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसार, यात्रा में पशुबलि की अनुमति नहीं दी जाएगी । वाद्ययंत्र बजाने पर इस आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है कि ‘वाद्ययंत्र के शोर से सुरक्षा में चूक हो सकती है ।’ (प्रशासन किसी न किसी कारण से हिन्दुओं की धार्मिक यात्रा में बाधा डालता है । प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध इसका उदाहरण हैं । – संपादक) पुलिस अधिकारियों को यात्रा के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं ।
संपादकीय भूमिकाहिन्दुओं के रीति-रिवाजों और परंपराओं के विरुद्ध कानून का डंडा उठाने वाला प्रशासन मुहर्रम के समय दी जानेवाली पशुबलि पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाता ? प्रशासन की धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा यही है क्या ? |

श्री तुलजाभवानी (नया) बस स्थानक की विविध समस्याओं के कारण यात्रियों को असुविधा ।
(और इनकि सुनिए) “भाजपा द्वारा फैलाए गए जहर के कारण देश का बहुसंख्यक समाज विषैला हो गया है !” – Samajwadi Party MP Javed Ali
अब डॉक्टर की पर्ची के बिना कोई भी सिरप नहीं मिलेगा !
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अश्लीलता को बढानेवाले ‘स्टैंडअप कॉमेडी’ कार्यक्रमों के लिए सेंसर बोर्ड की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य बनाएं ।
Japanese Fans Clean Stadium : मैच समाप्त होने के उपरांत जापानी दर्शकों ने स्टेडियम में पडा कचरा स्वयं उठाकर परिसर को स्वच्छ किया !