सर्वोच्च न्यायालय ने हवाई अड्डे के नामांतर के मांग की याचिका निरस्त की

नई मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ‘दि.बा. पाटिल’ का नाम देने का प्रकरण 

दि.बा. पाटिल

नई मुंबई : सर्वोच्च न्यायालय ने नई मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ‘दि.बा. पाटिल’ का नाम देने की मांग करनेवाली याचिका निरस्त की । ‘हवाई अड्डे का नामकरण सरकार का नीतिगत निर्णय है’, ऐसा न्यायालय ने कहा । अधिवक्ता विकास पाटिल ने यह याचिका प्रविष्ट की थी । ‘हवाई अड्डे को किसका नाम देना है, यह नीतिगत निर्णय है; इसलिए न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता’, ऐसा न्यायालय ने कहा । याचिका निरस्त करते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सरकार एवं प्राधिकरण से ही इस मांग की समीक्षा करने के लिए कहा है ।

संपादकीय भूमिका

हवाई अड्डे का नामकरण सरकार का नीतिगत निर्णय ।