अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने की घोषणा !

छिंदवाडा (मध्य प्रदेश) – वक्फ बोर्ड से संबंधित प्रकरण की सुनवाई १६ अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय में होगी, जिसमें हम भी भाग लेंगे । वक्फ बोर्ड के पास अभी भी कुछ असीमित शक्तियां हैं तथा कुछ प्रावधान अभी भी असंवैधानिक हैं । इस संबंध में हम ‘वक्फ अधिनियम १९९५’ को चुनौती देंगे, यह जानकारी सर्वोच्च न्यायालय में कट्टर हिन्दू पक्षधर विष्णु शंकर जैन ने यहां सामाजिक माध्यम से चर्चा करते हुए दी ।
“We will challenge the Waqf Act 1995 in the Supreme Court!” – Advocate @Vishnu_Jain1
What the govt should be doing, devout Hindu advocates are now fighting for in court.
Amendments won’t fix it — the Waqf Act must be repealed to end the unchecked powers of Waqf Boards!… pic.twitter.com/aG94AZkupc
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 12, 2025
अधिवक्ता जैन ने आगे कहा कि हम वक्फ संशोधन अधिनियम २०२५ के कई प्रावधानों का पूर्ण समर्थन करते हैं । यह बहुत अच्छा एवं अत्यंत प्रभावी कानून है । प्रावधान जिनमें अभी भी सुधार की आवश्यकता है, हम सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करेंगे ।
• Section 40 used to say that waqf board has the power to declare any land as waqf property, that has been deleted.
• Section 104 used to give a provision that a non-muslim can also donate to Waqf, that has been deleted
• Section 107 gave the exemption of the waqf from the… pic.twitter.com/pnAEFKlbcE
— Vishnu Shankar Jain (@Vishnu_Jain1) April 10, 2025
भा.ज.पा. वक्फ अधिनियम में संशोधन के लाभों को प्रसारित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान प्रारंभ करेगी !
देश में मुसलमान संगठन निरंतर वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं । वहीं, भा.ज.पा. इस कानून के लाभों को उजागर करने तथा विपक्ष की आलोचना का सामना करने के लिए २० अप्रैल से एक सप्ताह का जागरूकता अभियान प्रारंभ करेगी । विशेष रूप से मुसलमानों को इसके सकारात्मक प्रावधानों के संबंध में अवगत कराया जाएगा ।
संपादकीय भूमिकासरकार को जो करवाना चाहिए, उसके लिए हिन्दू समर्थक अधिवक्ताओं को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड रहा है। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए वक्फ अधिनियम में संशोधन करना पर्याप्त नहीं है, अपितु अधिनियम को ही निरस्त करना एकमात्र योग्य समाधान है ! |