SC Stay On Bulldozer Action : सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में ५ घरों पर बुलडोजर द्वारा की गई कार्रवाई अनुचित है !

प्रत्येक को १० लाख रुपये अनुदान देने का आदेश

नई दिल्ली – नागरिकों के सिर से छत बुलडोजर से नहीं हटाई जा सकती । सुप्रीम कोर्ट ने ४ वर्षों पूर्व प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में ५ लोगों के घरों को ध्वस्त करने के तरीके को संवैधानिक मूल्यों और कानून का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक समझौता ठहराया था । न्यायालय ने आदेश दिया कि प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक याचिकाकर्ता को १० लाख रुपये का अनुदान दे ।

प्राधिकरण ने मार्च २०२१ में प्रयागराज के लूकरगंज में एक प्रोफेसर, एक अधिवक्ता और ३ अन्य लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया था । याचिकाकर्ताओं का कहना था कि प्रशासन ने हमारे घरों को गैंगस्टर अतीक अहमद से संबंधित मानते हुए ध्वस्त कर दिया ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस कार्रवाई को वैध ठहराया था । इसलिए याचिकाकर्ताओं ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी ।

संपादकीय भूमिका 

जब सरकार अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, तो सरकार उनसे कार्रवाई के लिए अर्थदंड वसूलती है । अब सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि अतिक्रमणकारियों को कडा दंड मिले !