Love Jihad Law : ‘लव जिहाद’ के प्रकरणों में कार्यवाही के लिए महाराष्ट्र शासन ने गठित की ७ सदस्यीय समिति !

शीघ्र ही कानून बनेगा

मुंबई – ‘लव जिहाद’ के प्रकरणों में दोषियों पर कार्यवाई करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने १४ फरवरी को राज्य के पुलिस महासंचालक के नेतृत्व में ७ सदस्यीय समिति गठित की है । इस संबंध में शीघ्र कानून बनने वाला है । महायुती शासन ने इस संबंध में एक शासन निर्णय जारी किया है । इस समिति के सदस्यों का नेतृत्व पुलिस महासंचालक करेंगे । इस समिति में महिला व बालविकास, अल्पसंख्यक विकास, विधि व न्याय, सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग के एक-एक सदस्य और गृह विभाग के दो सदस्य होंगे । महाराष्ट्र में यदि यह कानून बनता है, तो ऐसा कानून बनाने वाला महाराष्ट्र देश का १० वां राज्य होगा । इस प्रकार का कानून इसके पहले उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में भी बन गया है । ‘बलपूर्वक होनेवाले धर्मांतरण, अंतरधर्मीय विवाहों के माध्यम से होनेवाले धर्मांतरण (लव जिहाद) रोकने के लिए शीघ्र ही कानून बनाएंगे’, यह बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं ।

क्या है शासन निर्णय ?

शासन निर्णय में कहा गया है कि राज्य के अनेक संगठनों और नागरिकों ने लव जिहाद के माध्यम से, धोखे से अथवा बलपूर्वक किए गए धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाने की लिखित में मांग की थी । भारत के कुछ राज्यों में लव जिहाद विरोधी कानून बन गया है । उसके अनुसार तथा महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर ‘लव जिहाद’ के विरुद्ध कानून बनाने के लिए विशेष समिति गठित करना शासन के विचाराधीन था । उसके अनुसार पुलिस महासंचालक की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है ।

समिति की कार्यपद्धति कैसी होगी ?

महाराष्ट्र की वर्तमान परिस्थिति का अध्ययन कर लव जिहाद और छल अथवा बल से किए ग‌ए धर्मांतरण के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर उपाय बताना, वैधानिक बिंदुओं की जांच-पड़ताल करना और अन्य राज्यों के वर्तमान कानून का अध्ययन कर सरकार को वैधानिक सुझाव देना, यह समिति की कार्य पद्धति होगी ।

(और इनकी सुनिए..) ‘केवल राजनैतिक लाभ के लिए ‘जिहाद’ नाम जोड़ा गया !’

सरकार के इस निर्णय पर समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख की बकवास !

महायुती सरकार के इस निर्णय का समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने विरोध करते हुए कहा, ‘लव जिहाद की कुल कितनी घटनाएं राज्य में हुई हैं, इस बात का कोई निश्चित आंकड़ा राज्य सरकार के पास नहीं है । केवल राजनैतिक लाभ के लिए इन घटनाओं को ‘जिहाद’ नाम दिया जा रहा है । कुछ दिन पहले सरकार की ओर से कहा गया था कि राज्य में लव जिहाद की १ लाख घटनाएं हुई हैं; परंतु किसी भी घटना में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज नहीं हुई है । इन दावों की पुष्टि करने वाला एक भी तथ्य सामने नहीं आया है । मैं इस बिंदु को विधानसभा में रखूंगा ।’ ( ‘लव जिहाद’ कौन कर रहा है, यह सब को पता है । इससे संबंधित घटनाएं दिनोंदिन बढ़ रही हैं । ऐसे में विधायक रईस शेख का यह बयान, ‘लव जिहाद’ को संरक्षण देने का प्रयत्न है !)

संपादकीय भूमिका 

महाराष्ट्र शासन का अभिनंदनीय निर्णय ! ‘लव जिहाद’ रोकने के लिए ऐसे प्रकरणों में पीड़ित हिन्दू युवतियों को शीघ्रातिशीघ्र न्याय मिले, यह अपेक्षा !