दाभोलकर हत्या के मामलें में निर्णय !

पुणे – अभी-अभी पुणे जिला और सत्र न्यायालय ने बहुचर्चित डॉ. नरेंद्र दाभोलकर अभियोग का निर्णय दिया । सब से बडी बात यह है कि ३ अभियुक्तों की न्यायायलय ने निर्दोष मुक्तता की है ।

डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर और विक्रम भावे को न्यायालय ने निर्दोष मुक्त किया, तो अन्य २ आरोपी सचिन अंदुरे और शरद कळसकर को न्यायालय ने दोषी ठहराया है । उन्हें आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया है ।
A Special Court in Pune acquits the accused Dr. Virendra Singh Tawade, Advocate Sanjeev Punalekar and Vikram Bhave in the #DabholkarMurder case.
Accused Sachin Andure and Sharad Kalaskar sent to life imprisonment pic.twitter.com/jg4eTLwyW4
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 10, 2024
बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर ने निर्णय का सम्मान करते हुए कहा कि अंदुरे और कळसकर की मुक्तता के लिए हम उच्च न्यायालय में जाएंगे ।
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