ECI Lok Sabha Elections 2024 : चुनाव आयोग जनवरी से अब तक देशभर से १२ सहस्त्र करोड रुपये से ज्यादा हस्तगत  कर चुका है

नई देहली – केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व ही जनवरी से फरवरी २०२४  के मध्य  कुल ७,५०२ करोड  रुपये हस्तगत किए हैं। इसके उपरांत १ मार्च से १३ अप्रैल के कालखंड में  देशभर से ४ सहस्त्र ६५८ करोड १३ लाख रुपये हस्तगत किए गए हैं। इसमें नकदी, सोना-चांदी, मद्य , मादक पदार्थ और मूल्यवान वस्तुएं सम्मिलित हैं। इस प्रकार अब तक कुल १२ सहस्त्र करोड से अधिक  की राशि हस्तगत की जा चुकी है। अर्थात प्रत्येक दिन लगभग १०० करोड रुपये हस्तगत किये गये हैं। लोकसभा चुनाव के ७५ वर्ष के इतिहास में यह अब तक की सबसे बडी कार्रवाई है। विशेष तथ्य यह है कि वर्ष २०१९ में पूरे लोकसभा चुनाव के कालखंड में आयोग ने ३४७५ करोड रुपये हस्तगत किए थे। इस वर्ष चुनाव होने में अभी डेढ मास शेष है।

१ मार्च से अब तक हस्तगत की गई वस्तुओं में २,६८८.५ करोड रुपये की दवाएं, १,४२४.४९ करोड रुपये की बिना मूल्य सामग्री , ५६२ करोड १० लाख रुपये की मूल्यवान धातुएं, ४८९ करोड ३१ लाख रुपये की मदिरा और ३९५ करोड ३९ लाख रुपये की नकदी सम्मिलित है।

१. सबसे अधिक नकदी तमिलनाडु में ५३ करोड रुपये, तेलंगाना में ४९ करोड रुपये, महाराष्ट्र में ४०  करोड रुपये और कर्नाटक और राजस्थान में ३५-३५ करोड रुपये से अधिक हस्तगत की गई।

 (सौजन्य : NDTV)

२. सबसे अधिक १२४ करोड ३ लाख रुपये की मदिरा कर्नाटक में हस्तगत की गई है। इसके उपरांत  बंगाल में ५१ करोड ७ लाख रुपये, राजस्थान में ४० करोड ७ लाख रुपये, उत्तर प्रदेश में ३५ करोड ३ लाख रुपये और बिहार में ३१ करोड ५ लाख रुपये की मदिरा हस्तगत की गई है।

३. सर्वाधिक ४८५ करोड ९९ लाख रुपये की मादक दवाएं गुजरात से हस्तगत की गई है। इसके उपरांत तमिलनाडु में २९३ करोड  २ लाख रुपये, पंजाब में २८० करोड  ८१ लाख रुपये, महाराष्ट्र में २१३ करोड ५६ लाख रुपये और दिल्ली में १८९ करोड  ९४ लाख रुपये की मादक दवाएं हस्तगत की गई है।

चुनाव के समय धन के संबंध में, आचार संहिता के नियम क्या हैं ?

१. हवाई अड्डे पर १० लाख रुपये तक नकद और १ किलो तक सोना ले जाने की अनुमति है। इससे अधिक नकदी या सोना सत्यापन होने तक हस्तगत किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह ‘किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार का नहीं है।’

२. किसी वाहन में १० लाख रुपये से अधिक की नकदी पाए जाने पर उसे हस्तगत किया जा सकता है। यदि कागज पत्रों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि ‘यह नकदी किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार की नहीं है’ तो इसे हस्तगत नहीं किया जाता है।

३. किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार या कार्यकर्ता के वाहन में ५०,००० रुपये से अधिक की नकदी या १०,००० रुपये से अधिक की मदिरा के साथ-साथ मादक द्रव्य , शस्त्र या उपहार पाए जाने पर हस्तगत कर सकते हैं।

संपादकीय भूमिका 

जब हस्तगत किया गया धन इतना है तो बिना हस्तगत न किया गया धन कितना होगा ?, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती ! इससे ज्ञात होता है कि भारत में चुनाव कैसे लडे जाते हैं। ऐसे कुकृत्यों के आधार पर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार और राजनीतिक दल धन वापस पाने और अगला चुनाव लडने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं ? इसमें  क्या आश्चर्य है ?