३ माह उपरांत भी फरार आरोपी न मिलने पर पुलिस का अजब दावा !

धाराशिव – श्री तुलजाभवानीदेवी मंदिर के आभूषण चोरी के प्रकरण में फरार आरोपी महंत चिलोजीबुवा गुरु हमरोजी बुवा की खोज चालू है । चिलोजीबुवा की जमानत जिला न्यायालय ने अस्वीकार कर दी है । उन्होंने अब उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन दिया है । वहां भी हमने पुलिस का मत अच्छी प्रकार से रखा है । चिलोजीबुवा के भेष बदलकर घूमने से वे मिल नहीं रहे हैं । इसके लिए न्यायालय के पास पुलिस ने धारा ७३ के अंतर्गत स्थाई गिरफ्तारी वॉरंट पाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है । इस कारण से तुलजाभवानीदेवी मंदिर के आभूषण चोरी होने के प्रकरण की जांच सही दिशा में चल रही है, ऐसी जानकारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी निलेश देशमुख ने पत्रकारों को दी । (श्री तुलजाभवानीदेवी आभूषण चोरी के प्रकरण में महंत चिलोजीबुवा गुरु हमरोजी बुवा ३ माह के उपरांत भी अभी तक पुलिस को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि जांच सही दिशा में चल रही है ! ३ माह उपरांत भी आरोपी न मिलना, यही पुलिस की योग्य जांच कही जाएगी क्या ? देवी के आभूषणों पर डाका डालनेवालों को दंड कब मिलेगा ? इसका उत्तर जनता को मिलना चाहिए ! – संपादक)
१. उपर्युक्त अपराध की जांच में हमें जो गवाह मिले, उनसे हमने विस्तार सहित जानकारी ली है । इस संबंध के कागजात ठोस प्रमाण के रूप में हमने इकट्ठे किए हैं । इस प्रकरण में कुछ लोगों पर आरोप प्रविष्ट किए गए हैं; लेकिन मात्र आरोप प्रविष्ट करने से कोई उपयोग नहीं होता, प्रमाण भी इकट्ठा करने पड़ते हैं ।
२. इस प्रकरण में ‘श्री तुलजाभवानी पुजारी मंडल’ के पूर्व अध्यक्ष श्री. किशोर गंगणे ने इस प्रकरण के सभी आरोपियों की ‘नार्को टेस्ट’ (जांच द्वारा अपराधी को कुछ दवाइयां देकर उनके पास से आवश्यक जानकारी निकालना) करने की मांग गृहमंत्री से की है । ‘इस पर पुलिस का क्या कहना है’ , ऐसा पूछे जाने पर निलेश देशमुख ने कहा, “इसका केवल एक ही अपराधी वर्तमान में जीवित है तथा वह फरार है । जिन पर अन्य आरोप लगाए गए हैं, उनकी जानकारी हमने मंदिर समिति की ओर से मांगी है । उनके नाम अभी तक पुलिस को मंदिर समिति की ओर से नहीं मिले हैं । इस प्रकरण के आरोपी हमारी पकड में नहीं आए हैं । जब आरोपी हमारी पकड में आएंगे, तब उसकी जांच कर ‘नार्को’ करने के विषय में निर्णय लिया जाएगा ।
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