रायपुर (छत्तीसगढ़) – छत्तीसगढ में शीघ्र ही धर्मांतर नियंत्रण विधेयक प्रस्तुत होनेवाला है । विधेयक का प्रारूप भले ही तैयार हो, विधानसभा में प्रस्तुत होने से पहले उसमें कुछ सुधार किया जाएगा ।
क्या है इस विधेयक में ?
१. जिस व्यक्ति को धर्मांतर करना होगा, उसे ६० दिन पहले जिला दंडाधिकारी के सामने एक प्रार्थना पत्र भरना होगा । उसमें उसे अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी । पश्चात पुलिस 75_8 प्रपत्र की जांच करेगी । धर्मांतर करने के वास्तविक कारण और उद्देश्य का पता लगाया जाएगा ।
२. बलपूर्वक, प्रभाव का उपयोग कर, छल से, विवाह करने का लालच देकर अथवा प्रथा का उपयोग कर एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांर नहीं किया जा सकता । यदि जिला दंडाधिकारी को इस प्रार्थना-पत्र में कुछ संदेहजनक लगा, तो धर्मांतरण अवैध मान लिया जाएगा ।
संपादकीय भूमिकाभाजपा शासित एक-एक राज्य में इस प्रकार से कानून बनाने की अपेक्षा केंद्र सरकार संपूर्ण देश के लिए ऐसा कानून बनाए, यह हिन्दुओं की अपेक्षा है ! |