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नई देहली – पिछले कुछ दिनों से पंजाब की आम आदमी पार्टी, सरकार तथा राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के बीच विवाद चल रहा है । राज्य की आम आदमी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया था कि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित पंजाब विधानसभा द्वारा पारित ४ विधेयकों को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं । राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा द्वारा लिए गए निर्णय अमान्य हैं । सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रविष्ट की । इस समय, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को १९ तथा २० जून, २०२३ को आयोजित सत्र के समय विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया ।
न्यायालय ने आगे कहा कि, राज्यपाल कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को बाधित करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते । सर्वोच्च न्यायालय ने १० नवंबर को अपना निर्णय २३ नवंबर की रात को अपनी वेबसाइट पर जारी किया । सर्वोच्च न्यायालय ने १० नवंबर को दिया अपना निर्णय, २३ नवंबर की रात को अपनी वेबसाइट पर प्रसारित किया ।
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