उत्तराखंड में अब प्रत्‍येक मस्‍जिद, दरगाह एवं मदरसा को आय तथा संपत्ति की जानकारी देनी होगी ! 

देहरादून – भाजपा-शासित उत्तराखंड राज्‍य की प्रत्‍येक मस्‍जिद, दरगाह एवं मदरसा को आय एवं संपत्ति की जानकारी देनी होगी । मुख्‍यमंत्री पुष्‍करसिंह धामी ने राज्‍य के वक्‍फ बोर्ड को सूचना के अधिकार कानून अंतर्गत लिया है । वक्‍फ बोर्ड की अपनी संपत्ति एवं उनको मिलनेवाले धन के विषय में अल्‍प जानकारी उपलब्‍ध हो रही थी, इस कारण यह निर्णय लिया गया है ।

१. जुलाई २०२२ में अधिवक्‍ता दानिश सिद्दिकी ने सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत कालियर शरीफ दरगाह के संदर्भ में जानकारी मंगाई थी । कालियर शरीफ दरगाह में सूचना अधिकारी न होने का कारण बताते हुए उन्‍होंने जानकारी देने से मना कर दिया ।

२. अधिवक्‍ता दानिश सिद्दिकी को विभागीय सूचना अधिकारी द्वारा भी इस विषय में जानकारी नहीं मिली । इस कारण उन्‍होंने राज्‍य सूचना आयोग से शिकायत की ।

३. राज्‍य सूचना आयुक्‍त योगेश भट्ट ने वक्‍फ बोर्ड के अधिकारियों को वक्‍फ कानून एवं वक्‍फ संपत्ति पर रहे नियंत्रण के संदर्भ में जानकारी देने का आदेश दिया ।

४. वक्‍फ बोर्ड के अंतर्गत होते हुए भी कालियर शरीफ दरगाह के साथ ही अन्‍य वक्‍फ संपत्ति की जानकारी को, सूचना अधिकार कानून से दूर रखा गया गया था ।

५. सूचना आयुक्‍तों ने कालियर शरीफ दरगाह को सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत लाने का, साथ ही इस दरगाह में सूचना अधिकारी नियुक्‍त करने का आदेश दिया ।

६. इसके साथ ही सूचना आयुक्‍त योगेश भट्ट ने अन्‍य सभी वक्‍फ बोर्ड एवं वक्‍फ संपत्ति को सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत लाने का भी आदेश दिया ।

संपादकीय भूमिका 

पूरे देश के सभी राज्‍यों में मस्‍जिद, दरगाह एवं मदरसा को इस प्रकार की जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार को राष्‍ट्र-स्‍तर पर कानून बनाना चाहिए, ऐसी राष्ट्रप्रेमियों की मांग है !