समजावादी दल के नेता आजम खान, उनकी पत्नी तथा लडके को प्रत्येकी ७ वर्ष के कारावास का दंड !

चुनाव लडने के लिए लडका अब्दुल्ला ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाया !

आजम खान, अब्दुल्ला तथा तंजीन फातिमा

रामपुर (उत्तर प्रदेश) – समाजवादी दल के नेता तथा राज्य के पूर्व मंत्री आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा तथा लडका अब्दुल्ला को स्थानीय न्यायालय ने प्रत्येकी ७ वर्ष के कारावास का दंड सुनाया है । लडका अब्दुल्ला का फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाने के प्रकरण में यह दंड सुनाया गया है । इस प्रकरण में अभीतक ये तीनों भी जमानत पर बाहर थे । न्यायालय के निर्णय के उपरांत इन तीनों को न्यायालय में ही हिरासत में लिया गया ।

(सौजन्य : India Today) 

१. आजम खान का लडका अब्दुल्ला के पास २ जन्म प्रमाणपत्र हैं । एक प्रमाणपत्र उसका रामपुर में जन्म होने का बनाया गया था, तो दूसरा लक्ष्मणपुरी में होने का बनाया गया था । शैक्षणिक प्रमाणपत्र में अब्दुल्ला की जन्मतिथि १ जनवरी १९९३ है, तो जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर उसकी जन्मतिथि ३० सितंबर १९९० होने का उल्लेख किया गया है । उसके चुनाव लडने के समय यह बात सामने आई । उसके उपरांत जब यह प्रकरण न्यायालय पहुंचा, तब अब्दुल्ला द्वारा प्रस्तुत किया गया जन्म प्रमाणपत्र फर्जी होने की बात उजागर हुई । उसके उपरांत उसका चुनावक्षेत्र का चुनाव भी रद्द हुआ । उसने चुनाव लडने के लिए ही जन्मतिथि बढाई, यह बात सामने आई ।

२. भाजपा नेता तथा विधायक आकाश सक्सेना के द्वारा वर्ष २०१९ में रामपुर के गंज पुलिस थाने में इस संबंध में शिकायत करने के उपरांत अपराध पंजीकृत किया गया था । दंड के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए आकाश सक्सेना ने कहा कि यह सच्चाई की विजय है । इन लोगों को उनके कृत्य का दंड मिला है । भविष्य में भी उनके विरुद्ध जो अभियोग लंबित हैं, उनमें भी उन्हें दंड मिलेगा; यह मेरा विश्वास है । सच्चाई की लडाई में सच्चाई की ही विजय होती है ।