‘टेलीग्राम’ (Telegram) ऐप पर लगी अस्थायी रोक लागू रहेगी – Delhi High Court

नई दिल्ली – दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेलीग्राम ऐप पर केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई अस्थायी रोक को लागू रखते हुए इसके विरोध में प्रविष्ट याचिका निरस्त कर दी । न्यायालय ने कहा कि ‘नीट’ (NEET – नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) की पुनर्परीक्षा की पृष्ठभूमि में टेलीग्राम पर २२ जून तक प्रतिबंध लागू रहेगा ।

सरकार को ‘सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम’ की धारा ६९ ए के अंतर्गत टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है ।