
नई दिल्ली – दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेलीग्राम ऐप पर केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई अस्थायी रोक को लागू रखते हुए इसके विरोध में प्रविष्ट याचिका निरस्त कर दी । न्यायालय ने कहा कि ‘नीट’ (NEET – नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) की पुनर्परीक्षा की पृष्ठभूमि में टेलीग्राम पर २२ जून तक प्रतिबंध लागू रहेगा ।
🚨 Delhi High Court upholds the temporary ban on Telegram, ruling that the government had sufficient grounds under Section 69A of the IT Act.
The restriction was imposed over concerns that organised cheating networks were allegedly using the platform in connection with the… https://t.co/Ocp5UOmlow pic.twitter.com/Axvmhvhv9f
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 19, 2026
सरकार को ‘सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम’ की धारा ६९ ए के अंतर्गत टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है ।
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