तारा सहदेव ‘लव जिहाद’ की घटना में रकीबुल हसन को आजीवन कारावास का दंड

परिवाद ८ वर्ष आरंभ था !

अपराधी रकीबुल हसन

रांची (झारखंड) – भूतपूर्व राष्ट्रीय नेमबाज (शूटर) तारा सहदेव (Tara Sahdev) ‘लव जिहाद’ के (Love Jihad) संदर्भ में झारखंड उच्च न्यायालय ने (Jharkhand High Court) ८ वर्ष पश्चात अपराधी रकीबुल हसन को आजीवन कारावास का दंड सुनाया । साथ ही उसकी मां को १० वर्ष, तो अन्य एक अपराधी मुश्ताक अहमद को १५ वर्ष के कारावास का दंड सुनाया । रकीबुल हसन (Raqibul Hasan) ने ‘रंजतसिंह कोहली’ (RanjitSingh Kohli) यह नाम बताकर तारा सहदेव को प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ विवाह किया था । तत्पश्चात उसपर लैंगिक अत्याचार कर उसपर धर्मपरिवर्तन करने के लिए दबाव डाला था ।

न्यायालय के निर्णय के पश्चात तारा सहदेव ने बताया, ‘मैं न्यायालय एवं केंद्रीय अन्वेषण विभाग को धन्यवाद देती हूं । यह न्याय केवल मेरे लिए नहीं था, तो देश की प्रत्येक लडकी के लिए है । यदि उनके साथ ऐसी घटना घटी, तो अपराधियों को दंड प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास उनके मन में निर्माण होगा ।

संपादकीय भूमिका 

‘यदि लव जिहाद’ समान गंभीर घटना में ८ वर्षों के पश्चात न्याय प्राप्त हुआ, तो आतंकवादियों पर अंकुश कैसे रहेगा ?’, ऐसा प्रश्न किसी के भी मन में उपस्थित हो सकता है  !