छत्तीसगढ के भाजपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंह एवं प्रवक्ता संबित पात्रा के विरोध में अपराध निरस्त करें !

  • छत्तीसगढ उच्च न्यायालय का आदेश !

  • कांग्रेस के सरकारविरोधी कथित ‘टूलकिट’ प्रकरण में प्रविष्ट किया गया था परिवाद (शिकायत) !

(टूलकिट अर्थात कोई कथानक सर्वत्र प्रसारित करने के लिए की जानेवाली व्यापक योजना !)

(बाएंसे) डॉ. रमण सिंह एवं संबित पात्रा

बिलासपुर (छत्तीसगढ) – छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ने राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता डॉ. रमण सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के विरोध में प्रविष्ट किया अपराध निरस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकरण में दोनों के विरोध में कोई भी अपराध प्रकरण नहीं बनता । मई २०२१ में कांग्रेस ने दोनों के विरोध में अपराध प्रविष्ट किया था ।

यह प्रकरण क्या है ?

डॉ. रमण सिंह और संबित पात्रा ने १८ मई २०२१ को ट्वीटर द्वारा कांग्रेस के नाम से ‘टूलकिट’ प्रसारित की थी । कोरोना महामारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के विरोध में किसप्रकार कृति करनी है, इस संदर्भ में कांग्रेस द्वारा प्रसारित ‘टूलकिट’ की जानकारी. इन दोनों ने ट्वीट द्वारा दी थी । इस ट्वीट के साथ वह ‘टूलकिट’ भी जोडी गई थी । तब इसके विरोध में कांग्रेस की युवा शाखा ने उन दोनों के विरोध में पुलिस में परिवाद प्रविष्ट करने के पश्चात पुलिस ने दोनों पर अपराध प्रविष्ट किया था ।