याचिका द्वारा इस संदर्भ में केंद्रसरकार से की थी आदेश देने की मांग !

नई देहली – कर्नाटक के अधिवक्ता जेरोम एंटो ने भी एक याचिका द्वारा मांग की थी कि धोखाधडी से हो रहे धर्मांतर पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रसरकार को कदम उठाने के आदेश दिए जाएं !’, इस याचिका में कहा गया था कि ‘हिन्दुओं को लक्ष्य बनाकर उनके साथ धोखाधडी कर, उनका धर्मांतर किया जा रहा है’; परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया ।
SC: धोखे से धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह किस तरह की…#SupremeCourt #ReligiousConversion #SCPetitionhttps://t.co/27I2Ywbcjt
— Amar Ujala (@AmarUjalaNews) September 6, 2023
१. न्यायालय ने सुनवाई के समय कहा कि इस प्रकरण में न्यायालय को सम्मिलित होना चाहिए ? न्यायालय इस संदर्भ में सरकार को आदेश कैसे दे सकता है ? जनहित याचिका करना, यह अब शस्त्र समान हो गया है । कोई भी आकर किसी भी प्रकार की याचिका प्रविष्ट करता है ।
२. अधिवक्ता एंटो ने इस अवसर पर न्यायालय से पूछा कि इसप्रकर की घटनाओं के लिए किससे शिकायत करनी चाहिए ? इस पर न्यायालय ने कहा, हम परामर्शदाता (सलाहाकार) नहीं हैं । यदि हाल ही में इस प्रकार के प्रकरण हुए और किसी भी अभियोग चलाया गया हो, तो हम उस पर विचार कर सकते हैं ।
संपादकीय भूमिकाकेंद्र सरकार को हिन्दुओं के धर्मांतर पर अंकुश लगाने के लिए धर्मांतरविरोधी कानून बनाने की आवश्यकता ! |
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