देवेंद्र फडणवीस के विरुद्ध याचिका पर ८ सितंबर को सुनवाई !

चुनाव शपथपत्र में २ अपराधों की प्रविष्टि न होने का प्रकरण

नागपुर (महाराष्ट्र) – वर्ष २०१४ में राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चुनावी शपथपत्र में २ अपराधों की प्रविष्टि न होने के प्रकरण की सुनवाई ५ सितंबर को होनेवाली थी; परंतु न्यायालय ने निर्णय की तिथि ८ सितंबर कर दी गई है । अधिवक्ता सतीश उके ने फडणवीस के विरुद्ध याचिका प्रविष्ट की है । न्यायालय में दोनों पक्षों का वाद-विवाद (बहस) पूर्ण हुआ है ।

१. देवेंद्र फडणवीस के विरुद्ध प्रथम परिवाद आपराधिक मानहानि (क्रिमिनल डिफेमेशन) के संदर्भ में है । फडणवीस जब पार्षद थे, तब उन्होंने एक सरकारी अधिवक्ता के विरुद्ध परिवाद किए थे । उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मांग की थी कि उन्हें उस अभियोग से हटाया जाए । इस पर अधिवक्ता ने आपराधिक मानहानि का अभियोग (‘क्रिमिनल डिफेमेशन’) प्रविष्ट किया था । तदनंतर उन्होंने उसे वापस भी ले लिया था ।

२. एक दूसरा प्रकरण झुग्गीवासी के लिए आंदोलन का है । तत्कालीन नगर सेवक फडनवीस ने नगर निगम को पत्र लिखकर कहा कि भूमि के एक टुकडे पर झुग्गी के लिए संपत्ति कर’ लगाया जाना चाहिए । महानगरपालिका अधिकारियों ने उसी के अनुसार कृत्य किया है । एक व्यक्ति ने परिवाद किया कि वह भूमि निजी है । तदनंतर इस परिवाद को उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था ।