सर्वोच्च न्यायालय ने रेल विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाई !

मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि के निकट किया था अतिक्रमण

मथुरा (उत्तर प्रदेश) – पिछले कुछ दिनों से रेल प्रशासन यहां श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पीछे अपने नियंत्रित स्थान से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाकर उसे तोड रहा था । इस कार्रवाई के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याकूब शाह नामक व्यक्ति ने याचिका प्रविष्ट कर उस पर रोक लगाने की मांग की थी । याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में १०० से अधिक घरों को गिराया गया है । अब केवल ८० घर शेष हैं ।

९ अगस्त को यह कार्रवाई मथुरा की ‘नवीन बस्ती’ क्षेत्र से आरंभ की गई थी । रेल विभाग द्वारा इसे अतिक्रमण घोषित किया गया था । उस क्षेत्र से मथुरा से वृंदावन तक २१ किमी के ‘नैरो गेज’ को ‘ब्राड गेज’ बनाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है । याचिकाकर्ता याकूब ने कहा कि वर्तमान में राज्य में अधिवक्ताओं की हडताल चल रही है । इसलिए राज्य के न्यायालयों में यह विषय प्रविष्ट नहीं कर सकते । इसलिए हमें सर्वोच्च न्यायालय में जाना पडा ।