तमिलनाडू के मंत्री सेंथिल बालाजी की बंदी (गिरफ्तारी) वैध ! – सर्वोच्च न्यायालय

तमिलनाडू के मंत्री सेंथिल बालाजी

नई देहली – काला धन सफेद करने के प्रकरण में (मनी लौंड्रिंग के प्रकरण में) तमिलनाडू के सत्ताधारी द्रमुक के मंत्री सेंथिल बालाजी को सर्वोच्च न्यायालय ने बंदी बनाया था । न्यायालय ने कहा कि यह बंदी वैध है । सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को मंत्री को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति दे दी ।

सेंथिल बालाजी एवं उनकी पत्नी एस. मेगला मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को आवाहान देते हुए सर्वोच्च न्यायालय गए थे । मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सेंथिल बालाजी की बंदी स्थायी (बरकरार)रखी थी । सर्वोच्च न्यायालय ने नौकरी के लिए धन राशि घोटाला (कैश-फॉर-जॉब) के प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मांगी सेंथिल की १२ अगस्त तक बंदी (हिरासत) की अनुमति दी है ।