अमिताभ बच्चन की नातिन आराध्या के विषय में झूठा वीडियो प्रसारित करने का प्रकरण

नई देहली – दिल्ली उच्च न्यायालय ने यू ट्यूब को फटकारते हुए कहा कि “यू ट्यूब’ का दायित्व है कि वह झूठे समाचारों को प्रतिबंधित करे । आप के पास इस प्रकार के समाचारों पर नियंत्रण लाने हेतु ठोस नीति क्यों नहीं है ? यदि आप कोई व्यासपीठ उपलब्ध कराते हैं, तो क्या उस पर प्रसारित होनेवाले आशय के संदर्भ में आपका कोई दायित्व नहीं है ? अर्थात आप लोगों को केवल झूठी जानकारी फैलाने हेतु सुविधा दे रहे हैं ।
Delhi High Court pulls up #Youtube for failing to remove fake videos on Aaradhya #Bachchan’s health.
“You are providing a platform on which misleading information is circulating to the public. How can such a thing be tolerated?”, asks court
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— Live Law (@LiveLawIndia) April 20, 2023
बॉलिवूड अभिनेता अमिताभ बच्चन की नातिन आराध्या बच्चन ने अपने स्वास्थ्य के विषय में ‘यू ट्यूब’ पर प्रसारित एक वीडियो झूठा बताते हुए उस पर कार्यवाही करने की मांग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की थी । इस पर न्यायालय ने “यू ट्यूब’ तथा ‘गूगल’ को भी फटकारा ।
संपादकीय भूमिका‘यू ट्यूब’ समान अमेरिकी प्रतिष्ठानों को सामाजिक बंधन न होने की घटना पुन: एक बार सामने आई है ! सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को “क्या ‘यू ट्यूब’ न्यायालय के आदेश का हूबहू पालन करेगा ?’, यह देखना चाहिए ! |
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