‘यू ट्यूब’ से झूठे समाचार (फेक वीडियोज) हटा दें ! – दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश

अमिताभ बच्चन की नातिन आराध्या के विषय में झूठा वीडियो प्रसारित करने का प्रकरण

नई देहली – दिल्ली उच्च न्यायालय ने यू ट्यूब को फटकारते हुए कहा कि “यू ट्यूब’ का दायित्व है कि वह झूठे समाचारों को प्रतिबंधित करे । आप के पास इस प्रकार के समाचारों पर नियंत्रण लाने हेतु ठोस नीति क्यों नहीं है ? यदि आप कोई व्यासपीठ उपलब्ध कराते हैं, तो क्या उस पर प्रसारित होनेवाले आशय के संदर्भ में आपका कोई दायित्व नहीं है ? अर्थात आप लोगों को केवल झूठी जानकारी फैलाने हेतु सुविधा दे रहे हैं ।

बॉलिवूड अभिनेता अमिताभ बच्चन की नातिन आराध्या बच्चन ने अपने स्वास्थ्य के विषय में ‘यू ट्यूब’ पर प्रसारित एक वीडियो झूठा बताते हुए उस पर कार्यवाही करने की मांग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की थी । इस पर न्यायालय ने “यू ट्यूब’ तथा ‘गूगल’ को भी फटकारा ।

संपादकीय भूमिका 

‘यू ट्यूब’ समान अमेरिकी प्रतिष्ठानों को सामाजिक बंधन न होने की घटना पुन: एक बार सामने आई है ! सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को “क्या ‘यू ट्यूब’ न्यायालय के आदेश का हूबहू पालन करेगा ?’, यह देखना चाहिए  !