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दरभंगा (बिहार) – यहां जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि, आनेवाली रामनवमी तथा छठपूजा उत्सव के समय लगाए जानेवाले ध्वनिक्षेपकों की आवाज का स्तर ७५ डेसीबल की अपेक्षा अधिक होने पर संबंधित कार्यक्रम पर पाबंदी लगाई जाएगी । इस आदेश के विरोध में विश्व हिन्दू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने ट्वीट कऱ पूछा है कि, ‘इस प्रकार के दिशानिर्देश अजान तथा ताजिया (मोहरम के समय निकाले जानेवाला जलूस) के लिए क्यों नहीं दिए जाते ?’
बिहार सरकार के ये प्रतिबंध सिर्फ राम नवमी व छ्ठ पूजा के लिए ही क्यों? क्या 75 Db से ऊपर का ध्वनि प्रदूषण अज़ान व ताज़ियों पर भी है?@bihar_police के ये प्रतिबंध सिर्फ हिंदू त्यौहारों पर ही क्यों?
त्यौहार के दिन हिंदू राष्ट्र की बंदना करने वाले की गिरफ़्तारी क्यों? pic.twitter.com/yHgA5ZBrZN— विनोद बंसल Vinod Bansal (@vinod_bansal) March 25, 2023
जिला प्रशासन ने दिए अन्य आदेश में रामनवमी के निमित्त निकाले जानेवाली नई शोभायात्रा को अनुमति नहीं दी गई है । इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी ।
संपादकीय भूमिकापिछले वर्ष ८ राज्यों में श्रीरामनवमी की शोभायात्रा पर धर्मांध मुसलमानों ने आक्रमण किया था । वास्तव में धर्माधों पर रोक लगाने की अपेक्षा बिहार में जनता दल (संयुक्त) तथा राजद की गठबंधन सरकार हिन्दुओं को ही लक्ष्य बना रही है, यह शोकजन्य है ! |