नागौर (राजस्थान) – यहां के जिला न्यायालय द्वारा पूर्व भाजपा विधायक भंवरलाल राजपुरोहित (आयु ८६ वर्ष) को २० वर्ष पूर्व के बलात्कार प्रकरण में १० वर्ष कारावास का दंड सुनाया गया है । साथ ही एक लाख रुपए का दंड भी लगाया गया है । दंड की रकम बलात्कार पीडिता को देने का निर्देश दिया गया है । सुनवाई के समय राजपुरोहित न्यायालय में व्हीलचेयर पर आए थे । न्यायालय के आदेश सुनाते ही पुलिस ने राजपुरोहित को बंदी बनाकर कारागृह भेज दिया ।
Ex-BJP MLA Bhanwarlal Rajpurohit sentenced to 10 years in 20-yr-old rape case https://t.co/ZGVFLw8d0g
— The Times Of India (@timesofindia) February 22, 2023
१. २९ अप्रैल, २००२ की दोपहर ३ बजे के आसपास मनाना गांव में रहने वाली एक २२ वर्षीय महिला राजपुरोहित के कुंए पर गई थी । उस दिन भंवरलाल की पत्नी घर पर नहीं थी । ‘भंवरलाल ने उसे स्वयं के घर बुलाकर बलात्कार किया’, ऐसा आरोप पीडिता ने लगाया था । इसके उपरांत पीडिता ने न्यायालय में इस प्रकरण पर शिकायत की थी । इस पर न्यायालय ने पुलिस को अपराध प्रविष्ट करने को कहा था । बलात्कार के उपरांत पीडिता गर्भवती हो गई थी । जिस कारण उसका गर्भपात करवाना पडा था ।
२. इस प्रकरण के डेढ वर्ष उपरांत भंवरलाल विधायक बने । जिस कारण प्रकरण की जांच ठंडे बक्से में चली गई थी । विपक्ष द्वारा मुकदमा दर्ज कराने के बाद से कोर्ट में मामला चल रहा था।
संपादकीय भूमिकाएक अपराध पर निर्णय देने में २० वर्ष लगते होंगे, तो इसे न्याय कहेंगे क्या ? |