बंगलुरू (कर्नाटक) – बस चालक ने यात्री को टिकट का एक रुपया वापस न देने से यात्री ने ग्राहक न्यायालय में शिकायत की । इसके परिणामस्वरुप न्यायालय ने ग्राहक को ३ सहस्र रुपए की हानि भरपाई देने का आदेश दिया ।
कंडक्टर ने 1 रुपया नहीं लौटाया, कोर्ट ने दिलाए 2000: दुकानदार इसके बदले देता है टॉफी,करें शिकायत;एक-एक रुपए से ऐसे कमाएं लाखों#Consumer #utility #moneyhttps://t.co/HxL24wsX5s pic.twitter.com/zrmA4IdnDK
— Dainik Bhaskar (@DainikBhaskar) February 21, 2023
वर्ष २०१९ में रमेश नायक बी.एम.टी.सी. की बस में यात्रा कर रहे थे । उन्होंने शांतिनगर से मैजेस्टिक बस स्टैंड तक जाने के लिए टिकट बुक किया था । टिकट का दर २९ रुपए था । नायक ने बस चालक को ३० रुपए दिए; लेकिन शेष १ रुपया बस चालक की ओर से नायक को नहीं मिला । इस कारण गुस्साए नायक ने सीधे जिला ग्राहक न्यायालय में मुकदमा प्रविष्ट किया । नायक ने एक रुपए के एवज में १५ सहस्र रुपए की हानि भरपाई की मांग की । इस पर न्यायालय ने नायक को २ सहस्र रुपए की हानि भरपाई देने का बी.एम.टी.सी. को आदेश दिया । साथ ही कानूनी प्रक्रिया के लिए खर्च हुए १ सहस्र रुपए भी देने का आदेश दिया ।