गोरखनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाले अहमद मुर्तजा को मृत्युदंड देने का न्यायादेश दिया गया !

गोरखनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला अहमद मुर्तजा

लक्ष्मणपुरी (उत्तर प्रदेश) – उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में गोरखनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के प्रकरण में आतंकवाद निरोधक बल के एक न्यायालय ने अहमद मुर्तजा को दोषी ठहराते हुए मृत्यु का दंड दिया है । ४ अप्रैल २०२२ को, मुर्तजा ने ‘अल्लाहु अकबर’ (‘अल्लाह महान है’) चिल्लाते हुए मंदिर के बाहर सुरक्षा जवानों पर धारदार शस्त्रों से आक्रमण कर उन्हें घायल कर दिया और उनके शस्त्र छीनने के प्रयत्न किए । पुलिस ने तदनंतर उसे बंदी बनाया । वह स्वयं को एक मानसिक रोगी के रूप में सिद्ध करने की प्रयत्न कर रहा था परंतु वह उसमें सफल नहीं हो सका।

संपादकीय भूमिका

हिन्दू धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आक्रमण के साथ-साथ तिरस्कार के लिए भी इसी प्रकार के दंड का प्रावधान हो तो अपराधियों को न्याय का भय होगा एवं ऐसी घटनाओं में न्यूनता आएगी !