अल्पवयस्क बालिका का यौन शोषण

मुंबई – एक उद्यान में ९ वर्षीय बालिका के यौन शोषण के प्रकरण में बंदी बनाए गए महाराष्ट्र पुलिस बल के उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी की जमानत याचिका विशेष न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया । उसके विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है ।
विशेष न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि इस प्रकरण में आरोपी उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी है तथा उसे अपराध की प्रकृति एवं परिणामों का पूर्ण बोध है । अन्वेषण प्रारंभिक चरण में होने के कारण आरोपी को जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं होगा । पीडित बालिका केवल ९ वर्ष की है तथा उसके द्वारा आरोपी को मिथ्या प्रकरण में फंसाने का कोई औचित्य नहीं है ।
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