मध्यप्रदेश में अनेक बच्चों की मृत्यु की घटना के पश्चात केंद्र सरकार का निर्णय
(सिरप अर्थात द्रवरूप में दी जाने वाली औषधि)

नई दिल्ली — अब डॉक्टर की पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) के बिना औषधि की दुकानों से कोई भी सिरप नहीं मिलेगा । केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की है । इसमें कहा गया है कि अब ‘ड्रग्स रूल्स १९४५’ के ‘शेड्यूल के’ से ‘सिरप’ शब्द को हटा दिया गया है । इस नियम के अंतर्गत कुछ औषधियों को डॉक्टर की पर्ची के बिना बिक्री की अनुमति थी । अब सरकार ने ‘सिरप’ शब्द को इस श्रेणी से बाहर कर दिया है ।
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