FSSAI Notice : खाद्य पदार्थों की बिक्री हेतु भ्रामक दावे : ८ संस्थानों को नोटिस

नई दिल्ली — खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए भ्रामक स्वास्थ्य-संबंधी दावे करने के प्रकरण में ‘भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ‘ (Food Safety and Standards Authority of India — FSSAI) ने ८ खाद्य व्यवसाय संचालकों को नोटिस प्रस्तुत की है । इनमें इमामी हेल्दी एंड टेस्टी, हेल्थ एड, ट्रूवी, द हेल्दी फैक्ट्री, हेल्दी मास्टर, हेल्दी चॉइस, प्लान बी तथा न्यूहर्ब्स जैसे संस्थानों का समावेश है । प्राधिकरण ने कहा है कि इन संस्थानों ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, २००६ का उल्लंघन किया है ।

१. प्राधिकरण ने ग्राहकों को भ्रमित करने की संभावना वाले ‘हेल्दी’, ‘ट्रू विटामिन’, ‘जीरो मैदा’ तथा ‘प्लांट-बेस्ड वीगन’ जैसे दावों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि, “कुछ उत्पादों पर किए गए दावे तथा ब्रांड नाम वास्तविक घटकों अथवा उनकी अनुमत प्रकृति के अनुरूप नहीं हैं , जिससे उपभोक्ताओं में अनुचित धारणा उत्पन्न हो सकती है ।”

२. इससे पूर्व भी मैगी, के. एफ्.सी ., फ्लिपकार्ट तथा ओपन सीक्रेट्स के संबंध में शिकायतें दर्ज होने पर कार्यवाही की गई थी ।

३. खाद्य पदार्थों के विज्ञापनों तथा लेबलिंग में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी शुरू रहेगा, ऐसा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है ।