मस्जिदों पर भोंगो से होने वाले ध्वनि प्रदूषण का प्रकरण
हरिद्वार (उत्तराखंड) – यहां की ७ मस्जिदों पर भोंगा से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के लिए ३५,००० रुपये का जुर्माना लगाया गया है । यह कार्रवाई उपजिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने की । नैनीताल उच्च न्यायालय एवं सरकार द्वारा पारित एक आदेश ने कुछ शर्तों के अधीन मस्जिदों पर भोंगे लगाने की अनुमति दी थी ।
हरिद्वार में 7 मस्जिदों पर लगा 35000 रुपए का जुर्माना, 2 को हिदायत: चेतावनी के बाद भी तेज वॉल्यूम में दी जा रही थी अजान#Haridwar #Loudspeaker #Azan #Mosquehttps://t.co/tTuwlZGzHZ
— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) January 20, 2023
उनका उल्लंघन किया गया और ध्वनि प्रदूषण का कारण बना । जांच में यह स्पष्ट होने के बाद यह जुर्माना लगाया गया है । इन मस्जिदों को नोटिस पथरी थाने एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (रूडकी) की जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए थे । उनकी ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर इन ७ मस्जिदों पर ५ सहस्र रुपये का जुर्माना लगाया गया । भोंगा लगाने की अनुमति लेनेवालों पर जुर्माना जमा करने को कहा गया है ।
#हरिद्वार में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर 7 मस्जिदों पर 5-5 हजार रुपये जुर्माना, दो को दी गई चेतावनी pic.twitter.com/KAjQ3DOK1L
— HJS MadhyaPradesh (@mp_hjs) January 21, 2023
संपादकीय भूमिकाप्रत्येक बार इन मस्जिदों पर दृष्टि रखने के बदले मस्जिदों के भोंगे लगाने पर रोक लगाने की आवश्यकता है ! |