केरल उच्च न्यायालय ने सरकार को फटकारा
छात्राओं को ही नहीं, अपितु पुरुषों को ही ताला में बंद रखना चाहिए ! – उच्च न्यायालय का मत
कोची (केरल) – कोजिकोड चिकित्सकीय महाविद्यालय की छात्राओं को रात साढे नौ बजे के उपरांत छात्रावास में प्रवेश करने एवं बाहर जाने से रोक लगा दी गई । इस विरोध की प्रविष्ट याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल उच्च न्यायालय ने केवल छात्राओं के लिए ‘साढे नौ बजे का’ कर्फ्यू क्यों लागू किया है ? राज्य के किसी लडके के छात्रावास (हॉस्टल) में ऐसी बंदी है क्या ? वास्तव में होना तो यह चाहिए कि समस्या निर्माण करने वाले पुरुषों को ही ताला में बंद रखा जाए’, इसका उल्लेख करते हुए सरकार ने निर्देश दिया है ।
Kerala HC: केरल हाईकोर्ट ने पूछा- सिर्फ लड़कियों और महिलाओं को ही रात में बाहर निकलने पर पाबंदी क्यों? #KeralaHC #Girls #Women https://t.co/2eaEr17Qwf
— Amar Ujala (@AmarUjalaNews) December 7, 2022
‘रात में घबराने की आवश्यकता नहीं सभी को रात में घूमना सुरक्षित लगना चाहिए, सरकार ऐसी व्यवस्था लागू करें’, न्यायालय ने उपरोक्त शब्दों में सरकार को फटकार लगाई ।
संपादकीय भूमिकाराम राज्य में रात में आभूषण पहनकर महिलाएं रात्रि में घूम सकती थीं; किंतु अभी के समय में दिन में भी इस तरह बाहर नहीं निकल सकते । ऐसी स्थिति धार्मिक शासकों एवं प्रजा के हिन्दू राष्ट्र को अपरिहार्य करती है ! |