कर्नाटक की शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर प्रतिबंध का प्रकरण
(हिजाब अर्थात मुसलमान महिलाओं द्वारा सर तथा गर्दन ढंकने हेतु प्रयोग किया जानेवाला वस्त्र)
नई देहली – कर्नाटक में पाठशाला तथा महाविद्यालय में हिजाब पहन कर आने पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक सरकार के निर्णय को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वैध बताया था । इसके विरुद्ध सर्वाेच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की गई है । दोनों ही पक्षों के वाद-विवाद के उपरांत न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रखा है । शीघ्र ही इस पर निर्णय दिया जाएगा । कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में, ‘हिजाब धर्म का अविभाज्य भाग नहीं है । छात्राएं पाठशाला का पोशाक पहनना अस्वीकार नहीं कर सकतीं’, ऐसा कहा था ।
भारत में अनेक परिवाराें में हिजाब के लिए कोई कडाई नहीं है ! – सर्वाेच्च न्यायालय
इस याचिका पर २१ सितंबर को सुनवाई के समय सर्वाेच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कहा कि मैं हिजाब के संदर्भ में एक घटना बताना चाहता हूं । मैं पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के एक न्यायमूर्ति को जानता हूं । वे जब भारत आते थे, तब उनकी २ लडकियां भी आती थीं । उन्हें कभी हिजाब पहने हुए मैंने नहीं देखा । भारत में भी अनेक मुसलमान परिवार देखे हैं जहां घर का प्रमुख लडकियों पर कभी हिजाब पहनने की कडाई नहीं करता ।