धनबाद (झारखंड) : पिछले महीने सीबीआई की विशेष न्यायालय ने यहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या प्रकरण में लखन वर्मा और राहुल वर्मा को दोषी ठहराया था । न्यायालय ने उन्हें आजन्म कारावास और ३० सहस्र रुपयों का दंड सुनाया था । उत्तम आनंद सुबह टहलने निकले थे, तब आरोपियों ने उन्हें रिक्शे से टक्कर मार दी थी ।
Judge Uttam Anand Murder Case: Special CBI Court In Jharkhand Sentences Both Accused To Life Imprisonment https://t.co/McIz2IydPz
— Live Law (@LiveLawIndia) August 6, 2022
जांच में स्पष्ट हुआ कि यह टक्कर उनका मोबाइल फोन सेट हथियाने के लिए दी गई थी । इसमें उत्तम आनंद के सिर में गंभीर चोट आई और इससे उनकी मृत्यू हो गई थी । यह घटना २८ जुलाई २०२१ की है ।